गोल्ड लोन की रसीद खो गई? ऐसे वापस मिलेगा आपका सोना
गोल्ड लोन की गिरवी रसीद खो गई? सोना फिर भी आपका ही है। जानें शिकायत कैसे करें, डुप्लीकेट रसीद, जरूरी दस्तावेज और सोना सुरक्षित वापस लेने का तरीका।

इस लेख में
"सोना गिरवी रखते समय बैंक ने जो रसीद दी थी, वह मिल नहीं रही। क्या मेरे गहने चले जाएंगे?" नहीं। गिरवी रसीद लेन-देन का सबूत है, लेकिन लेंडर के अपने रिकॉर्ड, लोन एग्रीमेंट और एसे सर्टिफिकेट आपके सोने को आपके नाम से जोड़ते हैं। आज ही लेंडर को लिखित में बताएं, रसीद खोने पर उसकी प्रक्रिया पूछें, और आईडी प्रूफ के साथ आम तौर पर इंडेम्निटी बॉन्ड या एफिडेविट देने के लिए तैयार रहें; लोन चुकाने के बाद सोना सामान्य तरीके से वापस मिल जाता है।
यह गाइड अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के हिसाब से बताती है कि रसीद असल में क्या काम करती है, डुप्लीकेट रसीद पाने या बिना रसीद सोना छुड़ाने के स्टेप, लेंडर आम तौर पर कौन-से दस्तावेज मांगते हैं, और गलत इस्तेमाल से खुद को कैसे बचाएं। गोल्ड लोन कैसे काम करता है, यह समझने के लिए देखें हमारी गोल्ड लोन गाइड।
गिरवी रसीद क्या है, और उसकी जगह क्या काम आता है
लेंडर इसे अलग-अलग नाम देते हैं: प्लेज रसीद, गोल्ड लोन कार्ड, लोन रसीद या पॉन टिकट। इसमें आम तौर पर आपका लोन नंबर, गिरवी रखे गहने, ग्रॉस और नेट वजन, शुद्धता, वैल्यूएशन, लोन की रकम और ब्याज दर लिखी होती है।
आरबीआई (सोने और चांदी को गिरवी रखकर कर्ज) निर्देश, 2025 [RBI (Lending Against Gold and Silver Collateral) Directions, 2025] के तहत, जिन्हें बैंकों, को-ऑपरेटिव बैंकों और एनबीएफसी को 1 अप्रैल 2026 तक लागू करना था:
- लोन एग्रीमेंट में गिरवी रखे सोने का ब्योरा, उसकी कीमत और नीलामी की शर्तें लिखी होनी चाहिए;
- लेंडर को शुद्धता, ग्रॉस और नेट वजन और गिरवी सोने की फोटो के साथ एक एसे सर्टिफिकेट बनाना होगा, और उसकी एक कॉपी पावती लेकर कर्जदार को देनी होगी;
- दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में या कर्जदार की चुनी हुई भाषा में होने चाहिए।
इसलिए रसीद खो जाने पर भी आपके लोन एग्रीमेंट की कॉपी, एसे सर्टिफिकेट, एसएमएस या ईमेल अलर्ट, और लेंडर का सिस्टम, सब आपके सोने की पहचान करते हैं। कुछ भी करने से पहले अपना ईमेल, एसएमएस और लेंडर का ऐप देख लें; कई लेंडर लोन और उसका ब्योरा ऑनलाइन दिखाते हैं।
| दस्तावेज | किसके पास रहता है | रसीद खोने पर काम |
|---|---|---|
| गिरवी रसीद या गोल्ड लोन कार्ड | आप | खो गई: नई रसीद या इंडेम्निटी चाहिए |
| लोन एग्रीमेंट की कॉपी | आप और लेंडर | लोन नंबर और गिरवी सोने का ब्योरा दिखाती है |
| फोटो के साथ एसे या वैल्यूएशन सर्टिफिकेट | आप और लेंडर | गहने, वजन और शुद्धता का सबूत |
| एसएमएस, ईमेल, ऐप में लोन का ब्योरा | आप | लोन नंबर और रकम बताता है |
| लोन मंजूरी के समय दिया गया केवाईसी | लेंडर | लेंडर आपकी आईडी को लोन से मिलाता है |
स्टेप-बाय-स्टेप: बिना रसीद सोना वापस कैसे पाएं
पहला दिन: रसीद खोने की सूचना दें
- उस ब्रांच में जाएं जहां सोना गिरवी है, या लेंडर की आधिकारिक कस्टमर केयर पर कॉल करें, और रसीद खोने की सूचना दें। लोन लेते समय दिया गया वही फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ साथ ले जाएं।
- रसीद खोने का लिखित पत्र दें, जिसमें आपका नाम, लोन नंबर (अगर पता हो), गिरवी रखने की तारीख और गहनों का छोटा ब्योरा हो। साइन या मुहर लगी पावती जरूर लें।
- ब्रांच से कहें कि लोन रिकॉर्ड पर रसीद खोने की बात दर्ज करे ताकि कोई और उस रसीद का इस्तेमाल न कर सके।
पहले से सातवें दिन तक: लेंडर की औपचारिकताएं पूरी करें
- लेंडर से उसकी लिखित प्रक्रिया और दस्तावेजों की लिस्ट मांगें। आम तौर पर ये चीजें मांगी जाती हैं:
- लेंडर के फॉर्मेट में रसीद खोने का आवेदन;
- स्टांप पेपर पर इंडेम्निटी बॉन्ड (कीमत आपके राज्य के स्टांप कानून के हिसाब से) या रसीद खोने की बात कहता नोटरी से प्रमाणित एफिडेविट;
- कभी-कभी पुलिस शिकायत या खोए दस्तावेज की रिपोर्ट; कई राज्यों में राज्य पुलिस पोर्टल पर खोए सामान की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।
- डुप्लीकेट रसीद या लोन का ब्योरा पक्का करने वाला पत्र लें। जांचें कि गहने, ग्रॉस वजन, नेट वजन और लोन की रकम आपकी याद और एसे सर्टिफिकेट से मेल खाते हों।
लोन चुकाते और सोना छुड़ाते समय
- लोन सामान्य तरीके से चुकाएं या सेटल करें और क्लोजर रसीद लें।
- सोना वापस लें। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक पूरा लोन चुकाने के उसी दिन या सात कामकाजी दिनों के अंदर सोना लौटाना जरूरी है। अगर इसके बाद की देरी लेंडर की गलती से हो, तो उसे आपको हर दिन की देरी के लिए ₹5,000 देने होंगे। इंडेम्निटी और आईडी जांच पूरी होने के बाद खोई रसीद अनिश्चित देरी की कोई वैध वजह नहीं है। अगर लेंडर टालमटोल करे तो देखें गोल्ड लोन चुकाने के बाद सोना वापस नहीं मिला।
- रिलीज पर साइन करने से पहले काउंटर पर ही हर गहने को डुप्लीकेट रसीद या एसे सर्टिफिकेट से मिलाकर जांचें।
उदाहरण से समझें (काल्पनिक)
सविता ने एक एनबीएफसी के पास एक चेन और दो चूड़ियां गिरवी रखीं: 22 कैरेट सोने का नेट वजन 40 ग्राम, 12% सालाना ब्याज पर ₹1.6 लाख (₹1,60,000) का लोन, 12 महीने में एकमुश्त (बुलेट) भुगतान। आठ महीने बाद वह लोन चुकाना चाहती है और पता चलता है कि रसीद गायब है।
- 8 महीने का ब्याज (इस उदाहरण के लिए साधारण ब्याज): ₹1,60,000 × 12% × 8 ÷ 12 = ₹12,800।
- कुल चुकाने की रकम: ₹1,60,000 + ₹12,800 = ₹1,72,800 (करीब ₹1.73 लाख)।
- रसीद खोने का अतिरिक्त खर्च: इंडेम्निटी के लिए स्टांप पेपर और नोटरी फीस, दोनों राज्य के हिसाब से अलग होते हैं। इस उदाहरण के लिए कुल ₹500 मान लें। कुछ लेंडर डुप्लीकेट रसीद के लिए फीस भी लेते हैं; इसे लिखित में मांगें।
- टाइमलाइन: सोमवार को रसीद खोने की सूचना, बुधवार को इंडेम्निटी जमा, गुरुवार को ₹1,72,800 का भुगतान। गुरुवार से सात कामकाजी दिनों के अंदर सोना लौटाना होगा। अगर सोना उस डेडलाइन के तीन कामकाजी दिन बाद तक नहीं लौटाया जाता और देरी लेंडर की गलती से है, तो मुआवजा 3 × ₹5,000 = ₹15,000 होगा।
ब्याज जोड़ने का तरीका हर लेंडर का अलग होता है, इसलिए चुकाने की सही रकम पूछ लें। गोल्ड लोन की तुलना ईएमआई वाले विकल्प से करने के लिए हमारा ईएमआई कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
खास स्थितियां
कर्जदार की मौत हो गई है
कानूनी वारिस या नॉमिनी डेथ सर्टिफिकेट, रिश्ते के सबूत, केवाईसी और लेंडर के इंडेम्निटी या वारिस वाले फॉर्म के साथ आवेदन करता है। खोई रसीद का मामला इसी प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। आरबीआई के निर्देशों में गिरवी सोना लौटाने और नीलामी से बची अतिरिक्त रकम कर्जदार या कानूनी वारिसों को लौटाने की बात है, लेकिन दस्तावेज हर लेंडर की अपनी पॉलिसी तय करती है, इसलिए इसे लिखित में मांगें।
लोन मैच्योरिटी के करीब है या ओवरड्यू है
खोई रसीद की वजह से भुगतान या रिन्यूअल में देरी न करें। लोन ओवरड्यू होने पर लेंडर फिर भी आपको नीलामी का नोटिस भेज सकता है, और खोई रसीद कोई बचाव नहीं है। अगर आपको और समय चाहिए, तो गोल्ड लोन रिन्यूअल और टॉप-अप के बारे में पूछें; नीलामी के नियम गोल्ड लोन नीलामी के नियम में समझाए गए हैं।
आपको शक है कि रसीद चोरी हुई है
तुरंत पुलिस और लेंडर को इसकी सूचना दें। लेंडर से लिखित में पुष्टि मांगें कि पहचान की जांच के बाद सोना सिर्फ आपको ही लौटाया जाएगा।
शिकायत कहां करें
| स्तर | किससे | कब |
|---|---|---|
| 1 | ब्रांच मैनेजर | जिस दिन आप रसीद खोने की सूचना दें |
| 2 | लेंडर का शिकायत निवारण अधिकारी, फिर नोडल अधिकारी | अगर ब्रांच बिना वजह मना करे या देरी करे |
| 3 | आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन, cms.rbi.org.in या 14448 | 30 दिन में जवाब न मिले या जवाब संतोषजनक न हो (बैंक और एनबीएफसी) |
रसीद खोने के पत्र का नमूना
सेवा में: शाखा प्रबंधक, [लेंडर, शाखा]
विषय: गोल्ड लोन गिरवी रसीद खो गई - लोन नंबर [नंबर]
मैं, [नाम], ने [तारीख] को आपकी शाखा में गोल्ड लोन नंबर [नंबर]
के तहत सोने के गहने ([ब्योरा], ग्रॉस वजन लगभग [x] ग्राम)
गिरवी रखे थे।
ओरिजिनल गिरवी रसीद खो गई है [और (तारीख) को पुलिस रिपोर्ट दर्ज
कराई गई है, नंबर (नंबर)]। कृपया:
1. मेरे लोन खाते पर रसीद खोने की बात दर्ज करें और खोई रसीद के
आधार पर मेरे अलावा किसी और को सोना न लौटाएं।
2. मुझे लिखित में जरूरी दस्तावेज बताएं, और डुप्लीकेट रसीद या लोन
व गिरवी सोने का ब्योरा पक्का करने वाला पत्र जारी करें।
मैं अपने [आईडी प्रूफ] की कॉपी संलग्न कर रहा/रही हूं और आपकी
प्रक्रिया के अनुसार इंडेम्निटी देने के लिए तैयार हूं।
नाम, मोबाइल, पता, हस्ताक्षर
क्या न करें
- अपनी आईडी, रसीद की कॉपी या लोन का ब्योरा ऐसे एजेंटों को न दें जो फीस लेकर "सोना छुड़वाने" या "लोन ट्रांसफर करवाने" की पेशकश करें।
- भुगतान के लिए किसी निजी खाते या यूपीआई आईडी में पैसा न डालें; सिर्फ लोन खाते में या ब्रांच पर भुगतान करें, और रसीद लें।
- ऐसे कॉलर पर भरोसा न करें जो कहें कि तुरंत पैसा न दिया तो सोना नीलाम हो जाएगा; लेंडर के आधिकारिक नंबर पर पुष्टि करें।
- डुप्लीकेट रसीद में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति से ओटीपी या पिन शेयर न करें।
- हर गहना और उसका वजन जांचे बिना रिलीज पर साइन न करें।
मुख्य बातें
- गिरवी रसीद खोने का मतलब सोना खोना नहीं है; लोन एग्रीमेंट, एसे सर्टिफिकेट और लेंडर के रिकॉर्ड गिरवी का सबूत हैं।
- तुरंत लिखित में सूचना दें और पावती लें ताकि रसीद का गलत इस्तेमाल न हो सके।
- आईडी प्रूफ, रसीद खोने का पत्र और आम तौर पर इंडेम्निटी बॉन्ड या एफिडेविट की जरूरत होगी; कुछ लेंडर पुलिस रिपोर्ट भी मांगते हैं।
- पूरा लोन चुकाने के बाद सोना सात कामकाजी दिनों में लौटाना जरूरी है, वरना देरी के लिए लेंडर को हर दिन ₹5,000 देने होंगे।
- लेंडर टालमटोल करे तो शिकायत निवारण अधिकारी और फिर आरबीआई ओम्बड्समैन तक मामला ले जाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अगर गोल्ड लोन की रसीद खो गई तो क्या मेरा सोना वापस मिलेगा?
हां। रसीद गिरवी रखने का सबूत है, मालिकाना हक खुद नहीं। लेंडर के रिकॉर्ड में लोन आपके नाम पर दर्ज है, इसलिए आपकी पहचान की जांच करके और लिखित आवेदन, और अक्सर इंडेम्निटी या एफिडेविट लेकर, लोन चुकाने के बाद वह सोना लौटा देगा।
गोल्ड लोन की रसीद खो जाने पर कौन-से दस्तावेज चाहिए?
आम तौर पर एक लिखित आवेदन या रसीद गुम होने का पत्र, लोन लेते समय दिया गया ओरिजिनल फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ, लोन अकाउंट नंबर (अगर पता हो), और कई मामलों में स्टांप पेपर पर इंडेम्निटी बॉन्ड या नोटरी से प्रमाणित एफिडेविट। कुछ लेंडर पुलिस शिकायत या खोए दस्तावेज की रिपोर्ट भी मांगते हैं।
क्या कोई और मेरी खोई रसीद से मेरा सोना ले जा सकता है?
लेंडर से उम्मीद की जाती है कि वह पहचान की जांच के बाद सोना सिर्फ कर्जदार, या किसी अधिकृत व्यक्ति या कानूनी वारिस को ही लौटाए। तुरंत ब्रांच को लिखित में बताएं ताकि वह लोन पर फ्लैग लगा दे, और पावती संभालकर रखें।
डुप्लीकेट रसीद मिलने में कितना समय लगता है?
यह लेंडर की प्रक्रिया पर निर्भर करता है; अगर सिर्फ आईडी जांच होनी है तो जल्दी हो सकता है, और इंडेम्निटी बॉन्ड या पुलिस रिपोर्ट जरूरी हो तो ज्यादा समय लग सकता है। लोन चुकाने के बाद आरबीआई के गोल्ड लोन निर्देशों के तहत सोना सात कामकाजी दिनों के अंदर लौटाना जरूरी है।
अगर कर्जदार की मौत हो गई हो और रसीद न मिल रही हो तो क्या करें?
कानूनी वारिस या नॉमिनी डेथ सर्टिफिकेट, रिश्ते के सबूत और लेंडर के इंडेम्निटी या वारिस वाले दस्तावेजों के साथ लेंडर के पास आवेदन करता है। खोई रसीद का मामला इसी प्रक्रिया में निपटाया जाता है; सोना लौटाने से पहले लोन चुकाना या सेटल करना होता है।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, निजी वित्तीय, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बैंक, लेंडर या योग्य सलाहकार से पुष्टि करें।