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एडवांस टैक्स 2026-27: ड्यू डेट, किसे भरना है और ब्याज

टैक्स ईयर 2026-27 का एडवांस टैक्स: किसे भरना है, 15 जून से 15 मार्च तक की ड्यू डेट और नई धारा 424 व 425 (पुरानी 234B, 234C) में ब्याज कैसे लगता है।

लेखक: Moksh Shahअपडेट: 6 मिनट में पढ़ें
एडवांस टैक्स 2026-27: ड्यू डेट, किसे भरना है और ब्याज
इस लेख में
  1. आयकर अधिनियम, 2025 में क्या बदला
  2. किसे भरना होगा
  3. टैक्स ईयर 2026-27 की ड्यू डेट
  4. अपना एडवांस टैक्स कैसे अनुमान लगाएं
  5. उदाहरण: एक फ्रीलांसर की किस्तें
  6. खास स्थितियां
  7. कैसे भरें
  8. मुख्य बातें
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एडवांस टैक्स वह इनकम टैक्स है जो आप रिटर्न भरते समय एक साथ भरने के बजाय साल के दौरान ही भरते हैं। अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार, अगर टैक्स ईयर 2026-27 के लिए TDS के बाद आपका अनुमानित टैक्स ₹10,000 या उससे ज्यादा है, तो आपको यह भरना होगा। इसे चार किस्तों में 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक भरें, वरना कमी वाली रकम पर 1% महीने का ब्याज देना होगा।

आयकर अधिनियम, 2025 में क्या बदला

1 अप्रैल 2026 से एडवांस टैक्स आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 403 से 408 (पुरानी धारा 207 से 211) में है, और ब्याज से जुड़े प्रावधानों के नंबर भी बदल गए हैं:

प्रावधान पुरानी धारा (1961 अधिनियम) नई धारा (2025 अधिनियम)
एडवांस टैक्स की देनदारी 207 403
₹10,000 की सीमा 208 404
देर से रिटर्न भरने पर ब्याज 234A 423
90% से कम भरने पर ब्याज 234B 424
किस्तें टालने पर ब्याज 234C 425

नियम, तारीखें और दरें वही हैं। सिर्फ धाराओं के नंबर और "पिछले वर्ष" की जगह "टैक्स ईयर" शब्द नए हैं। FY 2025-26 का टैक्स अब भी पुराने नंबरों के हिसाब से चलता है।

किसे भरना होगा

अगर साल के लिए आपका अनुमानित टैक्स, TDS और TCS घटाने के बाद, ₹10,000 या उससे ज्यादा है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना होगा। आम तौर पर इसके दायरे में ये लोग आते हैं:

  • फ्रीलांसर, कंसल्टेंट और प्रोफेशनल, जिनकी फीस पर TDS नहीं कटता या सिर्फ 10% कटता है
  • बिजनेस करने वाले, जिनमें प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन (धारा 58, पुरानी 44AD/44ADA) वाले भी शामिल हैं
  • दूसरी आय वाले नौकरीपेशा लोग: किराया, बड़ा FD ब्याज, शेयर या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन, डिविडेंड
  • निवेशक, जो साल के दौरान बड़ा कैपिटल गेन बुक करते हैं
  • NRI, जिनकी भारत में किराये की आय या कैपिटल गेन TDS से पूरी तरह कवर नहीं होते

अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैं (साल के दौरान 60 साल या उससे ज्यादा) और आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई आय नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। उनका टैक्स रिटर्न भरने से पहले सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के रूप में भरा जा सकता है।

टैक्स ईयर 2026-27 की ड्यू डेट

ड्यू डेट कुल भरा जाने वाला टैक्स (क्यूमुलेटिव) प्रिजम्प्टिव टैक्सपेयर
15 जून 2026 कम से कम 15% शून्य
15 सितंबर 2026 कम से कम 45% शून्य
15 दिसंबर 2026 कम से कम 75% शून्य
15 मार्च 2027 100% 100%

अगर ड्यू डेट बैंक की छुट्टी के दिन पड़ती है, तो आम तौर पर अगले कामकाजी दिन किया गया भुगतान मान लिया जाता है, लेकिन पोर्टल और बैंक की देरी से बचने के लिए पहले ही भर दें।

अपना एडवांस टैक्स कैसे अनुमान लगाएं

  1. साल की कुल आय का अनुमान लगाएं: सैलरी, ब्याज, किराया, अब तक बुक किया गया कैपिटल गेन, बिजनेस या प्रोफेशन का मुनाफा।
  2. अपना टैक्स रिजीम चुनें। नई रिजीम डिफॉल्ट है; देखें नई बनाम पुरानी टैक्स रिजीम।
  3. टैक्स निकालें स्लैब रेट से, और कैपिटल गेन पर खास दरें लगाएं (₹1.25 लाख से ऊपर इक्विटी LTCG पर 12.5%, इक्विटी STCG पर 20%), फिर लागू हो तो सरचार्ज और 4% सेस जोड़ें।
  4. साल के दौरान कटने वाला TDS और TCS घटाएं।
  5. अगर बची रकम ₹10,000 या उससे ज्यादा है, तो ऊपर दिए प्रतिशत के हिसाब से बांट लें।

हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर स्टेप 2 और 3 कर देता है। हर किस्त से पहले दोबारा अनुमान लगाएं, खासकर किसी बड़ी बिक्री या नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद।

उदाहरण: एक फ्रीलांसर की किस्तें

नेहा एक फ्रीलांस डिजाइनर हैं। क्लाइंट्स के काटे गए TDS के बाद उनका 2026-27 का अनुमानित टैक्स ₹2,00,000 है। उनकी किस्तें ऐसी होनी चाहिए:

ड्यू डेट क्यूमुलेटिव % क्यूमुलेटिव रकम (₹) इस तारीख को भरें (₹)
15 जून 2026 15% 30,000 30,000
15 सितंबर 2026 45% 90,000 60,000
15 दिसंबर 2026 75% 1,50,000 60,000
15 मार्च 2027 100% 2,00,000 50,000

किस्तें छूटने पर कितना खर्च

स्थिति A: वह जून और सितंबर की किस्त छोड़ देती हैं, फिर भरपाई करती हैं। वह 15 दिसंबर को ₹1,50,000 और 15 मार्च को ₹50,000 भरती हैं। धारा 425 (पुरानी 234C) के तहत ब्याज:

  • जून की कमी: ₹30,000 × 1% × 3 महीने = ₹900
  • सितंबर की कमी: ₹90,000 × 1% × 3 महीने = ₹2,700
  • दिसंबर और मार्च: समय पर, शून्य
  • कुल ब्याज: ₹3,600

स्थिति B: वह साल भर कुछ नहीं भरतीं और 31 जुलाई 2027 को रिटर्न भरते समय पूरे ₹2,00,000 भरती हैं।

धारा 425 (पुरानी 234C), किस्तें टालने का ब्याज:

  • जून: ₹30,000 × 3% = ₹900
  • सितंबर: ₹90,000 × 3% = ₹2,700
  • दिसंबर: ₹1,50,000 × 3% = ₹4,500
  • मार्च: ₹2,00,000 × 1% = ₹2,000
  • उप-योग: ₹10,100

धारा 424 (पुरानी 234B), 31 मार्च तक 90% से कम भरने पर: ₹2,00,000 × 1% × 4 महीने (अप्रैल से जुलाई) = ₹8,000।

कुल ब्याज: ₹18,100, जो पूरा का पूरा बचाया जा सकता था। ब्याज नीचे की ओर निकटतम ₹100 पर राउंड की गई रकम पर लगता है, और महीने का कोई भी हिस्सा पूरा महीना गिना जाता है, इसलिए असली आंकड़े थोड़े अलग हो सकते हैं।

सुरक्षा की गुंजाइश

अगर आपने 15 जून तक कम से कम 12% और 15 सितंबर तक कम से कम 36% भर दिया है, तो पहली दो किस्तों पर किस्त टालने का ब्याज नहीं लगता। इससे आय का अनुमान कम निकलने पर थोड़ी राहत मिलती है।

खास स्थितियां

कैपिटल गेन और डिविडेंड। आप पहले से नहीं जान सकते कि कोई निवेश कब बेचेंगे। अगर किस्त की तारीख के बाद कैपिटल गेन या डिविडेंड होता है, तो उस पर टैक्स बची हुई किस्तों में भरा जा सकता है, और उस हिस्से पर पिछली तारीखों का ब्याज नहीं लगता। अगर बिक्री 15 मार्च के बाद होती है, तो टैक्स 31 मार्च तक भर दें। दरों के लिए हमारी FD, म्यूचुअल फंड और शेयर पर टैक्स वाली गाइड देखें।

सैलरी के साथ साइड इनकम। आप दूसरी आय की जानकारी देकर एम्प्लॉयर से ज्यादा TDS काटने को कह सकते हैं, जिससे शायद एडवांस टैक्स की जरूरत ही न पड़े। कई लोगों को चार तारीखें याद रखने से यह आसान लगता है।

प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन (2025 अधिनियम की धारा 58, पुरानी 44AD और 44ADA) अपनाते हैं, तो पूरा एडवांस टैक्स 15 मार्च तक एक ही किस्त में भर सकते हैं। फ्रीलांसर पात्रता की सीमाओं के लिए हमारी फ्रीलांसर टैक्स गाइड पढ़ें।

आय घट गई हो। अगर साल के दौरान आपकी आय घट जाती है, तो आप बाद की किस्तों में कम भर सकते हैं। ब्याज आपकी रिटर्न में दिखाई गई आय पर असल में देय टैक्स के आधार पर लगता है, इसलिए पहले ज्यादा भरने पर कोई जुर्माना नहीं है, और ज्यादा भरी रकम ब्याज समेत रिफंड के रूप में वापस आ जाती है।

कैसे भरें

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और e-Pay Tax चुनें।
  2. टैक्स ईयर चुनें (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की आय के लिए, पोर्टल की पुरानी भाषा में असेसमेंट ईयर 2027-28; पोर्टल पर दिख रहा लेबल जरूर जांचें)।
  3. पेमेंट टाइप में Advance Tax चुनें।
  4. नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई या बनाए गए चालान से बैंक काउंटर पर भुगतान करें।
  5. चालान को उसके BSR कोड, तारीख और सीरियल नंबर के साथ संभालकर रखें। यह कुछ दिनों में फॉर्म 26AS (जो अब फॉर्म 168 बन रहा है) में दिख जाएगा। इसे कैसे जांचें, यह हमारे फॉर्म 16, AIS और 26AS वाले लेख में बताया गया है।

गलत टैक्स ईयर या पेमेंट टाइप चुन लेना एक आम गलती है। ऐसा होने पर चालान सुधार का अनुरोध किया जा सकता है, इसलिए रसीद तुरंत जांचें।

मुख्य बातें

  • अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार, अगर TDS के बाद 2026-27 का आपका अनुमानित टैक्स ₹10,000 या उससे ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स भरना होगा।
  • 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर 2026 और 15 मार्च 2027 तक क्रमशः 15%, 45%, 75% और 100% (क्यूमुलेटिव) भरें।
  • किस्तें छूटने पर धारा 425 (पुरानी 234C) के तहत 1% महीना लगता है, और 31 मार्च तक 90% से कम भरने पर धारा 424 (पुरानी 234B) के तहत 1% महीना और जुड़ता है।
  • बिना बिजनेस आय वाले रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को छूट है; प्रिजम्प्टिव टैक्सपेयर 15 मार्च तक एक बार में भर सकते हैं।
  • हर ड्यू डेट से पहले दोबारा अनुमान लगाएं, और कैपिटल गेन का टैक्स बिक्री के बाद वाली अगली किस्त में भरें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एडवांस टैक्स किसे भरना होता है?

जिस किसी का सालाना टैक्स, TDS और TCS घटाने के बाद, ₹10,000 या उससे ज्यादा बनता है, उसे एडवांस टैक्स भरना होता है। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की आय नहीं है, उन्हें इससे छूट है।

टैक्स ईयर 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की ड्यू डेट क्या हैं?

15 जून 2026 तक कम से कम 15%, 15 सितंबर 2026 तक 45%, 15 दिसंबर 2026 तक 75% और 15 मार्च 2027 तक 100%। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन वाले लोग पूरी रकम 15 मार्च 2027 तक एक साथ भर सकते हैं।

क्या नौकरीपेशा लोगों को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है?

आम तौर पर नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर सैलरी पर TDS काट लेता है। लेकिन अगर आपकी अच्छी-खासी FD ब्याज, किराया, कैपिटल गेन या फ्रीलांस आय भी है और उस पर TDS के बाद टैक्स ₹10,000 से ज्यादा बनता है, तो उस हिस्से पर आपको एडवांस टैक्स भरना होगा।

एडवांस टैक्स की किस्त छूटने पर कितना ब्याज लगता है?

कमी वाली रकम पर 1% महीने का साधारण ब्याज लगता है, पहली तीन किस्तों में हर एक के लिए 3 महीने और आखिरी के लिए 1 महीने का। यह आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 425 (पुरानी धारा 234C) है। अगर 31 मार्च तक साल के टैक्स का 90% से कम भरा है, तो धारा 424 (पुरानी 234B) के तहत 1% महीने का अतिरिक्त ब्याज लगता है।

अगर किस्त की तारीख के बाद कैपिटल गेन हो तो क्या करें?

किस्त की तारीख के बाद हुए कैपिटल गेन या डिविडेंड आय पर टैक्स बची हुई किस्तों में भरा जा सकता है और पिछली तारीखों के लिए ब्याज नहीं लगता, बशर्ते आप इसे अगली ड्यू किस्त में या 15 मार्च तक भर दें।

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, निजी वित्तीय, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बैंक, लेंडर या योग्य सलाहकार से पुष्टि करें।

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