CGFSEL योजना: एजुकेशन लोन गारंटी में क्या कवर होता है (2026)
CGFSEL योजना समझें: सरकारी गारंटी से बैंक ₹7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन बिना कोलैटरल कैसे देते हैं, कौन कवर है और यह गारंटी क्या नहीं करती।

इस लेख में
क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स (CGFSEL) ही वह वजह है जिससे ज्यादातर बैंक आपको ₹7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन बिना प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट या थर्ड-पार्टी गारंटर के दे पाते हैं। सरकारी फंड बैंक को भरोसा देता है कि डिफॉल्ट रकम का 75% तक वह चुकाएगा, इसलिए बैंक का जोखिम घटता है। यह आपका कर्ज कम नहीं करता, आपकी ईएमआई नहीं घटाता, और इसके लिए आप खुद आवेदन नहीं करते: यह काम आपका बैंक करता है।
नीचे दी गई सारी जानकारी अक्टूबर 2026 तक की है, जो NCGTC के CGFSEL FAQ, संसद में शिक्षा मंत्रालय के जवाबों और IBA मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम पर आधारित है। योजना चालू है।
CGFSEL एक नजर में
| बिंदु | अक्टूबर 2026 तक स्थिति |
|---|---|
| पूरा नाम | क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स (शिक्षा मंत्रालय इसे अब PM-USP के तहत दिखाता है) |
| अधिसूचना | 16 सितंबर 2015 |
| ट्रस्टी | नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) |
| कवर होने वाले लोन | IBA मॉडल स्कीम के तहत ₹7.5 लाख तक के एजुकेशन लोन |
| सिक्योरिटी | कोई कोलैटरल नहीं, कोई थर्ड-पार्टी गारंटी नहीं |
| गारंटी कवर | डिफॉल्ट रकम का 75% तक |
| ब्याज सीमा | लेंडर के बेस रेट से अधिकतम 2% सालाना ज्यादा (फंड बदल सकता है) |
| आवेदन कौन करता है | लोन देने वाला बैंक, छात्र नहीं |
| मंजूर कोष | ₹3,500 करोड़ |
| जारी गारंटी | 2015 से दिसंबर 2024 तक 11.26 लाख से ज्यादा |
सरकार ने फरवरी 2025 में लोकसभा को बताया कि करीब 50,800 गारंटी वाले लोन (लगभग 4.5%) एनपीए बन गए थे, और ज्यादातर उधारकर्ता लोन चुका रहे थे।
यह किस पर लागू होता है
CGFSEL कोई ऐसी योजना नहीं है जिसे आप लिस्ट से चुनें। यह आपके लोन के पीछे तब रहता है जब ये सभी बातें सही हों:
- आप भारतीय नागरिक हैं और भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए IBA मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम की पात्रता पूरी करते हैं।
- आपका लोन ₹7.5 लाख तक है और बैंक ने इसके लिए कोलैटरल या थर्ड-पार्टी गारंटी नहीं ली है।
- माता-पिता या अभिभावक को-बॉरोअर हैं। शादीशुदा छात्र के लिए जॉइंट बॉरोअर पति/पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर हो सकते हैं।
- लेंडर सदस्य लेंडिंग संस्था (MLI) है। NCGTC के FAQ में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सदस्य सरकारी, निजी और विदेशी बैंक शामिल हैं। नवंबर 2025 की अधिसूचना से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोड़े गए, और सितंबर 2026 की खबरों के अनुसार पात्र शेड्यूल्ड राज्य और शहरी सहकारी बैंक भी वित्तीय मजबूती की शर्तों के साथ जोड़े गए।
NBFC के एजुकेशन लोन आम तौर पर CGFSEL से बाहर हैं, जब तक फंड उन्हें बाद में न जोड़े। यही एक वजह है कि NBFC छोटे लोन पर भी अक्सर ज्यादा ब्याज लेते हैं या सिक्योरिटी मांगते हैं।
असल में क्या मदद मिलती है
CGFSEL को बैंक के लिए खरीदा गया बीमा समझिए:
- आपके लिए: ₹7.5 लाख तक बिना कोलैटरल लोन, सिर्फ माता-पिता या अभिभावक को-बॉरोअर के रूप में, और कवर वाले लोन पर ब्याज दर की सीमा।
- बैंक के लिए: लॉक-इन के बाद खाता एनपीए हो जाए, तो वह डिफॉल्ट रकम का 75% तक फंड से क्लेम कर सकता है।
यह क्या नहीं करता:
- यह आपका लोन माफ या कम नहीं करता, भले ही बाद में बैंक को फंड से पैसा मिल जाए।
- यह वसूली नहीं रोकता। क्लेम से पहले बैंक को लोन रिकॉल करके कानूनी वसूली शुरू करनी होती है।
- यह आपके सिबिल रिकॉर्ड को नहीं बचाता। डिफॉल्ट छात्र और को-बॉरोअर दोनों के नाम पर रिपोर्ट होता है। देखें को-एप्लिकेंट और गारंटर की जिम्मेदारी।
- यह ब्याज सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी के लिए देखें CSIS (पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक) और पीएम विद्यालक्ष्मी (सूचीबद्ध संस्थानों में ₹8 लाख तक)।
उदाहरण: गारंटी क्या कवर करती है
नेहा B.Tech के लिए ₹7 लाख का बिना कोलैटरल लोन लेती है, पिता को-बॉरोअर हैं। मोराटोरियम के बाद वह कुछ समय भुगतान करती है, फिर रुक जाती है। जब बैंक खाते को एनपीए घोषित करता है, तब ₹5 लाख डिफॉल्ट में है।
- बैंक का अधिकतम गारंटी क्लेम: 75% × ₹5,00,000 = ₹3,75,000
- वसूली से पहले बैंक खुद जो नुकसान उठाता है: ₹5,00,000 − ₹3,75,000 = ₹1,25,000
- नेहा और उनके पिता पर बैंक का बकाया: ₹5,00,000 और उस पर ब्याज व चार्ज
क्लेम करने से पहले बैंक को लोन रिकॉल करके कानून के तहत वसूली की कार्रवाई शुरू करनी होती है, और क्लेम NCGTC की समय-सीमा में करना होता है। गारंटी सिर्फ यह बदलती है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर नुकसान कौन उठाएगा, परिवार का बकाया नहीं।
अब ब्याज सीमा। अगर किसी बैंक का बेस रेट 9% हो, तो CGFSEL की सीमा 9% + 2% = 11% सालाना होगी। कई बैंक अब एजुकेशन लोन की दर रेपो रेट जैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ते हैं, इसलिए ब्रांच से लिखित में पुष्टि लें कि आपकी दर योजना की सीमा के अंदर है। किसी भी मंजूर दर पर ईएमआई हमारे EMI कैलकुलेटर में जांचें।
जरूरी दस्तावेज
छात्र को कोई CGFSEL फॉर्म नहीं भरना होता। आप सामान्य एजुकेशन लोन के कागज देते हैं, और बैंक उन्हीं से गारंटी लेता है:
- संस्थान का एडमिशन लेटर और फीस शेड्यूल
- मार्कशीट (10वीं, 12वीं, डिग्री) और प्रवेश परीक्षा या मेरिट का प्रमाण
- छात्र और को-बॉरोअर का आधार और पैन
- को-बॉरोअर की आय का प्रमाण: सैलरी स्लिप और फॉर्म 16, या आईटीआर
- को-बॉरोअर का बैंक स्टेटमेंट, आम तौर पर छह महीने का
- विदेश में पढ़ाई के लिए पासपोर्ट, वीजा और ऑफर के दस्तावेज
प्रक्रिया कैसे चलती है
- एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करें ब्रांच में, बैंक की साइट पर, या सरकार के पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल (pmvidyalaxmi.co.in) से, जहां कई बैंकों की स्कीम एक जगह मिलती हैं।
- बिना कोलैटरल वाला विकल्प मांगें अगर जरूरत ₹7.5 लाख तक है, और बताएं कि लोन CGFSEL के तहत कवर होना चाहिए।
- बैंक IBA मॉडल स्कीम के तहत लोन मंजूर करता है, माता-पिता या अभिभावक को-बॉरोअर होते हैं।
- बैंक गारंटी कवर लेता है। NCGTC के FAQ के अनुसार, किसी तिमाही में बांटे गए लोन के लिए लेंडर अगली तिमाही खत्म होने से पहले कवर के लिए आवेदन करता है, बशर्ते उस तारीख को खाते में कोई बकाया न हो।
- आप सामान्य तरीके से लोन चुकाते हैं। गारंटी पीछे रहती है।
कोई छात्र पोर्टल नहीं है और आपको NCGTC को कोई फीस नहीं देनी होती। जो कोई पैसे लेकर "CGFSEL मंजूरी दिलाने" की बात करे, वह योजना का हिस्सा नहीं है।
कैसे पता करें कि आपका लोन कवर है
- ब्रांच से लिखित में (ईमेल चलेगा) पुष्टि लें कि आपका लोन CGFSEL कवर के लिए रिपोर्ट किया गया है।
- सैंक्शन लेटर पढ़ें: ₹7.5 लाख तक का लोन, बिना कोलैटरल और बिना थर्ड-पार्टी गारंटर, आम तौर पर CGFSEL वाला मामला होता है।
- अगर ₹7.5 लाख से कम के लोन पर बैंक गारंटर या प्रॉपर्टी मांगे, तो पूछें कि कौन सा नियम इसकी मांग करता है।
आम समस्याएं और समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| ₹5 लाख के लोन पर बैंक कोलैटरल मांग रहा है | लिखित में पूछें कि IBA स्कीम और CGFSEL के तहत लोन बिना कोलैटरल क्यों नहीं हो सकता; दूसरा बैंक या पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल आजमाएं |
| बैंक थर्ड-पार्टी गारंटर पर अड़ा है | लिखित पॉलिसी मांगें; ₹7.5 लाख तक के लोन पर गारंटी फंड इसी की जगह लेने के लिए है |
| लोन ₹7.5 लाख से ऊपर है | इसके ऊपर बैंक आम तौर पर सिक्योरिटी मांगते हैं; हमारी कोलैटरल और को-बॉरोअर गाइड देखें |
| दर बहुत ज्यादा लग रही है | ब्रांच से दिखाने को कहें कि दर योजना की सीमा के अंदर है |
| को-बॉरोअर का क्रेडिट स्कोर कमजोर है | गारंटी क्रेडिट जांच की जगह नहीं लेती; देखें एजुकेशन लोन के लिए सिबिल स्कोर |
| NBFC कहता है "CGFSEL नहीं" | ज्यादातर मामलों में सही है; बैंक लोन से तुलना करें |
शिकायत कैसे करें
- ब्रांच मैनेजर को लिखें, आवेदन या लोन नंबर और किस चीज से मना किया गया, यह बताएं।
- बैंक की वेबसाइट पर दिए पते से बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल या नोडल ऑफिसर तक मामला ले जाएं।
- 30 दिन में जवाब न मिले या आप संतुष्ट न हों, तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में शिकायत करें। देखें बैंक शिकायत हल नहीं कर रहा।
- योजना से जुड़े सवालों के लिए NCGTC के FAQ में cgfel@ncgtc.in दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े मामलों के लिए pgportal.gov.in (CPGRAMS) का इस्तेमाल करें।
ब्याज दर, मोराटोरियम ब्याज और टैक्स छूट की पूरी जानकारी के लिए हमारी एजुकेशन लोन गाइड देखें।
मुख्य बातें
- CGFSEL एक सरकारी गारंटी है जिससे बैंक ₹7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन बिना कोलैटरल या थर्ड-पार्टी गारंटर के देते हैं; अक्टूबर 2026 तक यह चालू है।
- कवर बैंक लेता है, छात्र नहीं; छात्र को अलग आवेदन नहीं करना होता।
- बैंक को डिफॉल्ट रकम का 75% तक कवर मिलता है, लेकिन उधारकर्ता और को-बॉरोअर पर 100% बकाया रहता है।
- कवर वाले लोन की दर लेंडर के बेस रेट से अधिकतम 2% सालाना ज्यादा होनी चाहिए।
- यह गारंटी है, सब्सिडी नहीं; ब्याज में मदद के लिए CSIS या पीएम विद्यालक्ष्मी देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
CGFSEL योजना क्या है?
क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स (CGFSEL) NCGTC द्वारा चलाया जाने वाला सरकारी ट्रस्ट फंड है, जो बिना कोलैटरल या थर्ड-पार्टी गारंटी के दिए गए ₹7.5 लाख तक के एजुकेशन लोन पर डिफॉल्ट होने की स्थिति में बैंकों को गारंटी देता है। इसे सितंबर 2015 में अधिसूचित किया गया था और अक्टूबर 2026 तक यह चालू है।
क्या CGFSEL का मतलब है कि मुझे लोन नहीं चुकाना होगा?
नहीं। गारंटी बैंक को सुरक्षा देती है, उधार लेने वाले को नहीं। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, तो बैंक डिफॉल्ट रकम का 75% तक फंड से क्लेम कर सकता है, लेकिन आप और आपके को-बॉरोअर पर पूरी रकम बकाया रहती है और डिफॉल्ट क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट होता है।
CGFSEL कवर के लिए आवेदन कैसे करें?
अलग से आवेदन नहीं करना होता। आप किसी सदस्य बैंक में IBA मॉडल स्कीम के तहत एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करते हैं, और बैंक हर तिमाही में बांटे गए पात्र लोन के लिए NCGTC से गारंटी कवर लेता है।
कौन से बैंक CGFSEL कवर वाला लोन देते हैं?
IBA के सदस्य सरकारी, निजी और विदेशी बैंक पात्र लेंडर हैं। नवंबर 2025 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोड़े गए, और सितंबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार पात्र शेड्यूल्ड राज्य और शहरी सहकारी बैंक भी जोड़े गए।
क्या CGFSEL लोन पर ब्याज दर की कोई सीमा है?
हां। NCGTC के FAQ के अनुसार कवर वाले लोन की दर लेंडर के बेस रेट से अधिकतम 2% सालाना ज्यादा होनी चाहिए, और फंड इस सीमा को बदल सकता है। असल दरें बैंक के हिसाब से अलग होती हैं, इसलिए सैंक्शन लेटर की तुलना करें।
क्या CGFSEL और पीएम विद्यालक्ष्मी एक ही हैं?
नहीं। CGFSEL ₹7.5 लाख तक के IBA मॉडल एजुकेशन लोन के लिए सामान्य गारंटी फंड है। पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा मंत्रालय की अलग योजना है, जो सूचीबद्ध संस्थानों के छात्रों के लिए है और इसमें भी ₹7.5 लाख तक 75% गारंटी के साथ पात्र परिवारों को ब्याज सब्सिडी मिलती है।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, निजी वित्तीय, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बैंक, लेंडर या योग्य सलाहकार से पुष्टि करें।